Waqf Amendment Bill: वक्फ बिल में कई बड़े संशोधन किए गए है. यह बदलाव संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिश के आधार पर किए गए है. विधेयक में एनडीए की सहयोगी दल JDU और TDP की ओर से सुझाए गए संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया गया है. वक्फ बिल कल 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने की तैयारी है. वक्फ बिल पर बीजेपी को अब सहयोगी दलों की भी हरी झंडी मिल गई है.
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने की समितियों की घोषणा, पूर्व CM आतिशी को इस कमेटी में मिली जगह
विधेयक में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा प्रस्तावित विवादास्पद धारा 14 को भी शामिल कर लिया गया है. संशोधन के मुताबिक, अपनी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ कर सकेगा, जब तक वह कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो. साथ्ज्ञ ही संपत्ति को वक्फ करने में कोई धोखाधड़ी न हो, इसका भी प्रमाण आवश्यक होगा.
दिल्ली हिंसा: कपिल मिश्रा को नहीं मिली राहत, दंगे से जुड़े मामले में होगी FIR
जानें विधेयक में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन
- वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण और भूमिका बनी रहेगी.
- संपत्ति वक्फ की है या नहीं, यह तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है.
- मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी यानी कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा. यह सुझाव जेडीयू की ओर से दिया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
- औकाफ की सूची गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी.
- वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा दो सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे.
- वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे.
इन प्रावधानों को लेकर खड़ा हो सकता है विवाद
बोर्ड-परिष्द में बढ़ेगी गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या- संशोधित धारा 11 के तहत संशोधन स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार पदेन सदस्य (ex-officio member)- चाहे वे मुस्लिम हों या गैर-मुस्लिम- उन्हें गैर-मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा. समिति में अब दो गैर-मुस्लिम सदस्य (हिंदू या अन्य धर्मों के लोग) हो सकते हैं, और इनके अलावा राज्य सरकार का एक अधिकारी भी जोड़ा जाएगा.
अब अंधो को भी देखने में मदद करेगा ये डिवाइस, एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी की ‘Blindsight Chip’
वक्फ ट्रिब्यूनल में अब तीन सदस्य होंगे– ट्रिब्यूनल में पहले केवल दो सदस्य होते थे, लेकिन संशोधन के बाद अब इसमें तीसरा सदस्य एक इस्लामिक स्कॉलर होगा.
नए BJP अध्यक्ष का ऐलान अप्रैल के दूसरे हफ्ते में…’, संसद सत्र के बाद तेज होगी चुनाव प्रक्रिया
जांच के लिए कलेक्टर की जगह नियुक्त होगा वरिष्ठ अधिकारी– वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निगरानी करने का जिम्मा पहले कलेक्टर के पास था. यह जिम्मेदारी अब किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जा सकती है, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक