Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रहीं है। AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट (bailable warrant) जारी हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में यूपी (UP) की सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट की ओर से जारी जमानती वारंट में संजय सिंह को 29 जून को कोर्ट मे हाजिर होने को भी गया है।
अदालत का आदेश आते ही आप नेता संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मीडिया में गैर जमानती वारंट की खबरें चल रही हैं, जो गलत है। उन्होंने इस त्रुटि सुधार लेने को कहा है। कुछ देर पहले संजय सिंह ने दिल्ली में पानी संकट पर बीजेपी पर हमाला बोला था। उन्होंने था कि बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों का हक हरियाणा को दिलाना चाहते हैं।
बिना इजाजत की थी सभा
यह मामला बंधुआकलां थाने से जुड़ा है। संजय सिंह ने जिला पंचायत चुनाव में बिना इजाजत के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा सभा की थी। वह नोटिस जारी होने पर अदालत में पेश नहीं हुए थे। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने सांसद के खिलाफ FIR लिखवाई थी। ऐसे में उनके आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत लिए सभा की थी। उनकी सभा में 50 से 60 लोग और थे। सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था।
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आपको बता दें कि इस विवेचना के बाद पुलिस ने संजय सिंह, मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। सूत्रों के मुताबिक अन्य आरोपितों ने जमानत करवा ली है। लेकिन सांसद न्यायलय में उपस्थित नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तार कर उन्हें पेश करने का आदेश दिया है।
थानाध्यक्ष ने दर्ज कराई थी FIR
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने सांसद के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। उनपर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत लिए सभा की थी। उनकी सभा में 50 से 60 लोग और थे. सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था।
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