कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। अपहरण के एक मामले में पिछले 12 साल से सजा काट रहे दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों को मुआवजा भी देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले में जांच अधिकारी सहित 5 के खिलाफ अपराध दर्ज करने का निर्देश भी दिया है।
अपने जीवन का 12 साल तक जेल की सलाखों के पीछे बिताने वाले हरनाम और हरकंठ वन विभाग के अधिकारी गोविंद सिंह व अन्य के अपहरण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। मामले में दोनों को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। दोनों को अपहरण के आरोप से दोषमुक्त करते हुए न्यायालय ने बतौर मुआवजा तीन-तीन लाख रुपये देने का आदेश जारी किया है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में जांच अधिकारी दिलीप यादव ,हरचरण लाल उइके के साथ गोविंद सिंह और उसके बेटे विजय सिंह, बबलू यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।