हेमंत शर्मा, इंदौर। स्वच्छता में लगातार पांच बार अपना परचम लहराने वाले इंदौर में अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना निगम प्रशासन ने अनिवार्य कर दिया है। इंदौर में 1500 फिट में बने आवासीय मकानों में इसे अनिवार्य किया गया है। जिस मकानों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा नहीं मिलेगा उस मकानों पर 500 से 5 हजार तक का जुर्माना नगर निगम लगाएगा।
इंदौर शहर लगातार हर क्षेत्र में अपना परचम लहराता नजर आ रहा है। स्वच्छता में लगातार पांच बार पंच लगाने वाला इंदौर राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी अपना परचम लहरा चुका है। अब इंदौर को सेव सिटी बनाने की कवायद की जा रही है। इंदौर शहर का भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है। इसे बढ़ाने के लिए इंदौर नगर निगम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंदौर की 1500 फिट तक बने भवनों में अनिवार्य किया है। इन भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नगर निगम द्वारा लगाया जाएगा। जिसके लिए सिक्योरिटी राशि भी डिपॉजिट नगर निगम करवाएगा। इसके साथ ही बिल्डिंगों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए लगातार क्यूरी आ रही है। इंदौर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए लगातार आगे आते नजर आ रहे हैं। अब तक इंदौर की कई बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया गया है।
जिन बिल्डिंगों में अब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है। उन्हें भी समय की मोहलत दी गई है। समय रहते अगर इन बिल्डिंगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगता है, तो नगर निगम इसमें पांच सौ से लेकर 5 हजार तक की पेनल्टी लगा सकता है। पिछले साल नगर निगम ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर नियम का पालन करवाने कहा था। नए नियम के तहत 15 वर्ग फीट या उससे बड़े भवन में अनुमति तभी मिल सकेगी, जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहां चालू हालत में मिलेगा। आदेश फिलहाल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जानकारी निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने दी।
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