अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म Jolly LLB 3 के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत भरी खबर आई है. इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. अदालत ने साफ कहा कि मजाक उड़ाने जैसी बातों से न्यायपालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यहां तक कहा कि पहले दिन से ही हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी चिंता मत कीजिए. बता दें कि, यह फिल्म देशभर के सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. लेकिन इस फिल्म पर रोक लगाने एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस नाम की संस्था ने वकील चंद्रकांत गायकवाड़ के जरिए याचिका दायर की थी.
इस याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और भाई वकील है गाना हटाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने तर्क दिया कि गाने और फिल्म में वकीलों और न्यायाधीशों का मजाक उड़ाया गया है, उन्होंने बताया कि एक सीन में न्यायाधीशों को मामू कहा गया है जो कि न्यायपालिका के लिए अपमानजनक है.
फिल्म की रिलीज पर कोई असर नहीं
फिल्म निर्माताओं ने अदालत को यह भी बताया कि इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी डाली गई थी जिसे खारिज कर दिया गया. अब बंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिल्म की रिलीज में कोई अड़चन नहीं है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का ट्रेलर सात दिनों पहले आया था और अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ यूट्यूब पर मिल चुके हैं. गौरतलब है कि, Jolly LLB 3 को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी ने अभिनय किया है.
न्यायाधीशों को ‘मामू’ कहकर संबोधित किया गया- याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने कहा कि फिल्म और गाना न केवल वकीलों का बल्कि न्यायाधीशों का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि एक दृश्य में न्यायाधीशों को ‘मामू’ कहकर संबोधित किया गया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दायर हुई थी याचिका
फिल्म निर्माताओं ने पीठ को बताया कि फिल्म के खिलाफ इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.
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