चुनाव में जब्त होने वाला शराब और पैसा कहां जाता है…

देश में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस जो शराब और नकदी जब्त करती है.

उसका क्या होता है ? क्या वो किसी को वापस मिल सकता है?

चुनाव की तारीख और सीट फाइनल होने के बाद उम्मीदवार और उनके समर्थक चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं.

वहीं चुनाव आयोग के निर्देशों पर चुनावों के दौरान अवैध या नियमों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली नगदी,सोना और शराब को पुलिस जब्त करती है.

क्योंकि कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करके चुनाव में अधिकतर काले धन का इस्तेमाल करते हैं.

चुनाव के दौरान मिली सभी शराब को पहले तो एक जगह जमा किया जाता है. जिसके बाद उसे एक साथ नष्ट कर दिया जाता है.

चुनाव के दौरान पुलिस जो भी कैश जब्त करती है. उसे आयकर विभाग को सौंप दिया जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति से पुलिस कैश बरामद करती है, वह व्यक्ति बाद में इसके लिए क्लेम कर सकता है.

इस दौरान उस व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि ये पैसा उसका अपना है.

वहीं जिन जब्त पैसे पर कोई दावा नहीं करता है, वो सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है.

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