DMRC मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी के लिए आई बुरी खबर, जानिए क्या है मामला...
एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर का झटका लगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को राहत देते हुए अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेट्रो सेवा देने वाली कंपनी
दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) के पक्ष में 8,000 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड में पेटेंट अवैधता का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर औंधे मुंह जा लुढ़का है.
स्टॉक में 20 फीसदी के गिरावट के साथ लोअर सर्किट लग गया है. 56.90 रुपये की गिरावट के साथ शेयर फिलहाल 227.6 रुपये पर है.
कंपनी का मार्केट कैप 9015 करोड़ रुपये पर आ गया है.
दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने स्ट्रक्चर में खामियां पाये जाने के बाद डीएमआरसी को जुलाई 2012 में नोटिस जारी कर इसे ठीक करने को कहा था.
बाद में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने टर्मिनेशन नोटिस दे दिया है.
आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के हक में फैसला सुनाते हुए डीएमआरसी से 2017 में 2782.33 करोड़ रुपये भुगतान करने को कहा.
डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
दिल्ली हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर रोक लगा दिया था. जिसके बाद अनिल अंबानी की कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई.