क्या किसी भी देश को अपनी जमीन दान कर सकते हैं भारत के लोग, जानें नियम

मेरठ के जानीखुर्द क्षेत्र में रसूलपुर धौलड़ी गांव से एक मामला सामने आया है.

कहा जा रहा है कि इस गांव के तीन भाइयों ने अपनी 125 वर्ग गज जमीन ईरान में हमले से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अंजुमन हुसैनी नाम के संगठन के जरिए दान कर दी है.

इस जमीन की कीमत लगभग ₹15 लाख है.

भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस तरह से जमीन दान नहीं कर सकता कि वह किसी दूसरे देश के मालिकाना हक में चली जाए.

जमीन भारत के संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा है. इसका किसी भी दूसरे राष्ट्र को हस्तांतरण कोई निजी मामला नहीं है.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत राज्यों का एक संघ है और इसके क्षेत्र में कोई भी बदलाव राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है.