क्या दो राज्यों का काम संभालने वाले राज्यपाल को अलग से मिलती है सैलरी

भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल पदों पर बदलाव हुए हैं.

बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को नए गवर्नर मिले हैं.

आइए जानते हैं क्या दो राज्यों को काम संभालने वाले राज्यपाल को दो सैलरी मिलती है?

एक व्यक्ति को कई राज्यों का गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से मिलता है.

इस प्रोविजन के मुताबिक भारत के प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति को दो या उससे ज्यादा राज्यों का गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं.

इस व्यवस्था को अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी राज्य में कुछ समय के लिए कोई परमानेंट गवर्नर नहीं होता या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव के दौरान.

ऐसे हालत में दूसरे राज्य के मौजूदा गवर्नर को तब तक एडिशनल चार्ज दिया जाता है जब तक कोई फुल टाइम अपॉइंटमेंट ना हो जाए.

एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद भी एक गवर्नर को दो अलग-अलग सैलरी नहीं मिलती.

अगर किसी व्यक्ति को दो या उससे ज्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया भी जाता है तो भी उन्हें उस पद के लिए सिर्फ एक ही सैलरी मिलती है.

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