संविधान के अनुसार देश में तीन प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है. जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल शामिल है
संविधान के अनुसार देश में तीन प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है. जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल शामिल है