Income Tax Return: ITR के फॉर्म में हुए बदलाव, कौन भर सकता है ITR-4?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ITR(Income Tax Return)के फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को नोटिफाई कर दिया है
ये फॉर्म वित्त वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जारी किया गए हैं
पहले ITR-1 में कैपिटल गेन टैक्स को दिखाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब नए बदलाव के बाद ये विकल्प भी दे दिया गया है
कौन इस्तेमाल कर पायेगा ITR-1 के फॉर्म ?
ITR-1 फॉर्म का इस्तेमाल 50 लाख रुपये तक की आय वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, सैलरी, ब्याज जैसे अन्य सोर्स से इनकम
लिस्टेड इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से हुए 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और 5 हजार रुपये तक की कृषि इनकम वाले कर सकते है
कौन नहीं भर पायेगा ITR-1?
हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री या लिस्टेड इक्विटी और म्यूचुअल की बिक्री से हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का स्टेटस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बावजूद कुछ स्थितियों में रिटर्न के लिए ITR-1 फॉर्म नहीं भर सकते
कौन भर सकता है ITR-4?
बिजनेस और प्रोफेशन से आय, सेक्शन 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत टैक्स कैलकुलेशन 50 लाख रुपये तक की आय,
एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अतिरिक्त), सेक्शन 112ए के तहत 1.25 लाख रुपये तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाले आईटीआर-4 फॉर्म भर सकते हैं
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