Income Tax: क्या है फॉर्म 16, क्या इसके बिना ITR दाखिल किया जा सकता है?
फॉर्म 16 एक प्रमाणपत्र है जो नियोक्ता (एम्प्लॉयर) अपने वेतनभोगी कर्मचारी को देता है.
इसमें कर्मचारी की सैलरी से टैक्स कटौती (TDS) का पूरा डिटेल होता है.
इसके अलावा, इसमें कर्मचारी की कुल आय, कटौती गई TDS और इनकम टैक्स एक्ट के तहत उपलब्ध छूटों की जानकारी भी शामिल होती है.
यह दस्तावेज वेतनभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना काफी सरल हो जाता है.
क्या बिना फॉर्म 16 के ITR दाखिल किया जा सकता है?
हां, फॉर्म 16 के बिना भी आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, हालांकि फॉर्म 16 मिलने से रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है.
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो आप अपनी सैलरी स्लिप, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), और फॉर्म 26AS जैसे दस्तावेजों की मदद से भी ITR फाइल कर सकते हैं.
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