ITR Filing 2024-25:  डेडलाइन से चूके तो इतनी लगेगी पेनल्टी, जाने कब है लॉस्ट डेट

अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आपके लिए ये खबर बेहद काम की है.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 रखी गई है.

लेकिन जो टैक्सपेयर्स अभी भी ITR फाइल नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्द इस काम को निपटा लें.

क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन से चूक जाते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है.

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आप देरी से रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको पेनल्टी भरनी होगी.

पेनल्टी कितनी लगेगी?

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम या बराबर है, तो पेनल्टी की अधिकतम राशि 1,000 रुपए है.

पेनल्टी की राशि आपकी टैक्सेबल इनकम पर निर्भर करती है.

वहीं, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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