जानते हैं कि चुनाव चिन्ह किसी पार्टी को कैसे मिलता है।

सभी पार्टियों को चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह (election symbol) दिया जाता है।

राष्ट्रीय दल को चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव चिह्न दिया जाता है, वो पूरे देश के लिए होता है।

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चुनाव आयोग बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त दल को भी चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।

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स्वतंत्र रूप से लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।

आयोग चुनाव चिह्नों के लिए दो लिस्ट तैयार करके रखता है। पहली लिस्ट में वे चिन्ह होते है, जिनका आवंटन पिछले कुछ सालों में होता है।