Lok Sabha Election 2024: क्या वोटिंग वाले दिन कर्मचारियों को मिलती है पेड छुट्टी…

हर चुनाव में अधिक से अधिक वोटिंग के लिए चुनाव आयोग तमाम अभियान चलाता है.

वोटिंग वाले दिन छुट्टी की घोषणा की जाती है ताकि हर शख्स वोट डाल सके,

लेकिन छुट्टी की घोषणा के बाद भी अधिकतर प्राइवेट ऑफिस खुले रहते हैं और पर्याप्त जानकारी के अभाव में लोग ऑफिस जाने को मजबूर होते हैं.

कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या मतदान के दिनों में पेड होलीडे यानी वैतनिक छुट्टियां होती हैं.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (आरपी अधिनियम) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को उस क्षेत्र में मतदान के दिन छुट्टी घोषित करनी होगी जहां मतदान हो रहा है.

अधिनियम के अनुसार, मतदान के दिन किसी कर्मचारी को सवैतनिक छुट्टी देनी चाहिए और उस दिन का उसका वेतन नहीं काटा जा सकता है.

यदि कोई कंपनी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश नहीं देती है तो कर्मचारी ईसीआई या उसकी ओर से नामित अधिकारी से संपर्क कर सकता है,

ऐसी समस्या का सामना करने वाले कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग को उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं.

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