Lok Sabha Election 2024: क्या होता है टेंडर वोट, जो लिफाफे में हो जाता है पैक...
वोटिंग के दिन पोलिंग स्टेशन पर अक्सर फर्जी मतदाता की शिकायतें पोलिंग एजेंट से लेकर प्रत्याशी तक करते हैं.
इसे सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदान के दिन नकली मतदाता का पता लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं.
किसी भी प्रत्याशी का एजेंट फर्जी मतदाता का पता लगाने के लिए दो रुपये की रसीद कटवाकर उसे चैलेंज कर सकता है.चलिए जानते है...
वोटिंग के दौरान यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचता है
और उसके आने से पहले ही कोई उसके नाम से वोट डाल चुका होता है तो वह इस स्थिति में टेंडर वोट का इस्तेमाल कर सकता है.
टेंडर वोट का उपयोग करने के लिए उसे पीठासीन अधिकारी के पास जाना होगा.
मतदाता सूची में वोटर का नाम जांचने के बाद पीठासीन अधिकारी उसे एक प्रपत्र पर मतदान कराते हैं.
इसके बाद उस मतपत्र को लिफाफे में बंद कर दिया जाता है.
वोटों की गिनती के समय कम वोट के अंतर से हार-जीत की स्थिति में इन वोटों की भी गिनती की जाती है.