इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई, जिसमें 7500 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य है.

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण और दहेज के रोकथाम करना है.

विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या को 21 हजार रुपए की राशि बैंक खाते और 15 हजार रुपए की राशि के उपहार में दी जाएंगी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायता राशि में दो बार वृद्धि की, 2019 में सहायता राशि को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया अब 2023-24 के बजट में यह राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए

एक परिवार ही केवल 2 कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाने का प्रावधान है।

विधवा, अनाथ एवं निरीक्षक कन्याए भी इस योजना लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ पर्यवक्षेक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास सर्पक कर योजना का लाभ ले सकते है.

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