No Confidence Motion: लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, Slides में समझे बड़ी बातें

क्या है पूरा मामला?   दरअसल, मणिपुर में भड़के जातीय हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार PM MODI के संसद में बयान की मांग कर रहा है.

क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव  (No Confidence Motion) 

अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है बशर्ते उस सांसद के पास 50 से अधिक लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हों.

लोकसभा स्पीकर को जब भी कोई सदस्य नोटिस देता है तो उनके अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 दिनों के भीतर ही सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है.

अविश्वास प्रस्ताव ने एनडीए बनाम भारत की राजनीतिक लड़ाई को और तेज कर दिया

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मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ने किया स्वीकार