AAP नेता मनीष सिसोदिया को किस आधार पर मिली जमानत?

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने सिसोदिया को बेल देते हुए कहा है

कि अगर जांच एजेंसियां ​​जल्द सुनवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं

तो वो अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध भी नहीं कर सकती हैं.

 सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा है कि अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा

 SC ने कहा कि सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने कहा सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है.

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