EPFO से कितना पैसा निकाल लेने पर नहीं मिलती है पेंशन?

पीएफ खाताधारक एक तय लिमिट से ज्यादा निकासी कर लेता हैं. तो उसे पेंशन नहीं मिलती.

चलिए बताते हैं क्या है पेंशन को लेकर ईपीएफओ के नियम.

पीएफ खाता धारकों के खाते में सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा जमा होता है

कंपनी जो 12 फीसदी योगदान देती है. उसमें से 8.33 फीसदी का हिस्सा पीएफ खाता धारक के पेंशन फंड यानी ईपीएस में चला जाता है.

और बचा हुआ 3.67 फीसदी अमाउंट पीएफ खाते में जाता है.

कोई भी पीएफ खाताधारक अगर 10 साल तक पीएफ खाते में योगदान करता है.

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