पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी

कोल्ड्रिप कफ सिरफ विवादों में है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड में भी इस कफ सिरप को बैन किया जा चुका है.

पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कथित तौर पर मिलावटी दवा के सेवन से 14 बच्चों की मौत के मद्देनजर ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

पंजाब सरकार के खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) द्वारा सोमवार (6 अक्टूबर) को जारी आदेश में कहा गया

कि कार्यालय के संज्ञान में आया है कि सरकारी विश्लेषक, औषध परीक्षण प्रयोगशाला और एफडीए, मध्य प्रदेश द्वारा ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप को ‘‘मानक गुणवत्ता का नहीं’’ घोषित किया गया है.’’

दवा का बैच नंबर एसआर-13 है, जिसका निर्माण श्रीसन फार्मास्युटिकल, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवरचत्रम (मथुरा), कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा किया गया है.

आदेश में कहा गया है, ‘‘उपर्युक्त दवा के निर्माण में मिलावट पाई गई है, क्योंकि इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत डब्ल्यू/वी) है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है.

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