शादी करने पर सरकार दे रही लाखों रुपये, जानिए क्या है ये स्कीम

मध्य प्रदेश में सरकार की तमाम योजनाएं चल रही है, जिसमें से एक है, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना.

जिसका उद्देश्य दिव्यांगजन और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है.

इस योजना के तहत अगर दम्पति में से कोई एक दिव्यांग हो तो 2,00,000 रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जाती है

और अगर दम्पति (लड़का और लड़की) दोनों दिव्यांग हों तो 1,00,000 रुपये से अधिक सहायता प्रदान की जाती है.

योजना के लिए पात्रता

आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए. आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और आवेदिका की 18 वर्ष होनी चाहिए.

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