Union Budget 2024: जानिये साधारण बिल और मनी बिल में क्या है फर्क?
साधारण बिल के मुकाबले मनी बिल को पास करना काफी आसान और सरल होता है।
चलिए जानते है साधारण बिल और मनी बिल क्या होता है फर्क
साधारण बिल को मनी बिल की अपेक्षा बनाने में ज्यादा समय लगता है
इस बिल को राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है
साधारण बिल को मंत्री के अलावा कोई भी निजी सदस्य सभा में पेश कर सकता है
साधारण बिल को किसी सदन में पेश करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है
मनी बिल को राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की जरूरत नहीं होती है
अनुच्छेद 109 (A) के अनुसार, लोकसभा में मनी बिल(धन विधेयक) पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा को सिफारिशों के लिए भेजा जाता है
मनी बिल कम समय और बिना किसी परेशानी के पास हो जाता है