UP Governor: राज्यपाल को कौन देता है छुट्टी, कहां करना होता है आवेदन?
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अचानक अवकाश पर चले जाने के बाद संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
वे 17 अगस्त से 26 अगस्त तक अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं और इसके लिए उन्होंने औपचारिक अनुमति भी ली है.
राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं रह सकता.
राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं.
इसी संवैधानिक व्यवस्था के कारण राज्यपाल को किसी भी प्रकार की छुट्टी या अवकाश पर जाने के लिए केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही आवेदन करना होता है.
राष्ट्रपति भवन की स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई भी राज्यपाल अपना मुख्यालय छोड़ सकता है या अवकाश पर जा सकता है.
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