कुछ महीनों पहले राहुल गांधी को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था. इसके बाद वे सामान्य पासपोर्ट के साथ अमेरिका यात्रा पर गए.

एक सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर किया और नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था.

क्यों किया गया पासपोर्ट सरेंडर

क्या है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ? 

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डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक पासपोर्ट नेताओं और कुछ अधिकारियों को जारी होते हैं, जो देश के प्रतिनिधि के तौर पर बाहर जाते हैं. इसका रंग मैरून और एक्सपायर होने का समय 5 साल होता है.

होस्ट देश में उनकी गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती. कोई भी खतरा आने पर उन्हें सबसे पहले सुरक्षित देश से निकाला जाता है.

क्या हैं लाभ?

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विदेशों में एम्बेंसी से लेकर यात्रा के दौरान कई सुविधाएं मिलती हैं. वीजा की जरूरत नहीं होती.

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इमिग्रेशन या किसी भी औपचारिकता के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना होता.

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व्यक्तिगत या अवकाश यात्रा के लिए आम नागरिक को ये पासपोर्ट नहीं मिल सकता, इसे उपयोग विदेश मंत्रालय द्वारा शासित होता है और विशिष्ट नियमों और प्रोटोकॉल के अधीन होता है.

क्या किसी आम नागरिक को मिल सकता है ये पासपोर्ट

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राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट के लिए आवेदन केवल दिल्ली के पटियाला हाउस में विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (psp) में आवेदन कर सकते हैं..

कैसे करे आवेदन

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