यूनिफॉर्म सिविल कोड  संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है.

इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे.

इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है.

इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा.

मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग-अलग कानून एक तरह  से निष्प्रभावी हो जाएंगे.

2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है.

हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून, जो कानून हिंदुओं के लिए, वहीं दूसरों के लिए भी.

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