लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए आखिरी बार कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव

विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली है.

आइए जानते हैं कि अतीत में यह प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है.

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को भारत के पहले स्पीकर जी वी मावलंकर के खिलाफ लिया गया था.

एक और प्रयास 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ हुआ था. उन्होंने राजनीतिक रूप से अशांत दौर में सेवा की थी.

आठवीं लोकसभा के दौरान 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ भी कदम उठाया गया था. उस समय राजनीतिक तनाव काफी ज्यादा था

लोकसभा स्पीकर को हटाने का नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 (c) के तहत आता है.

संविधान स्पीकर के पद की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय करता है.

ऐसे प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है. उससे भी जरूरी बात यह है कि प्रस्ताव उस समय लोकसभा की कुल सदस्यता के प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए.

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