बैंक नियम हों या LPG: 1 अक्टूबर से होने वाले हैं ये बड़े बदलाव...

LPG से लेकर UPI पेमेंट तक... 1 अक्टूबर को कई सारे बदलाव होने हैं.  जिनका आम आदमी की जिंदगी पर तगड़ा असर पड़ेगा.

चलिए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलने जा रहा है और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा.

सब्सिडी पर LPG लेने वाले ग्राहकों ने अगर अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, तो फटाफट इसे 1 अक्टूबर से पहले निपटा लें.

ऐसा नहीं करने पर बेशक आपका गैस कनेक्शन बंद नहीं होगा और आपको सिलेंडर की डिलीवरी भी मिलती रहेगी,  लेकिन आपको उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी

FD का भी बदलेगा नियम सभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अब हर दिन सुबह 10:00 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों की लिस्ट अपडेट करनी होगी.

SBI का कैश विदड्रॉल पर नया नियम स्टेट बैंक ब्रांच के जरिए खोले गए 'बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' से कैश निकालने के चार्ज में बदलाव कर रहा है.

इसके तहत, 1 अक्टूबर से महीने में चार बार कैश निकालना मुफ्त रहेगा.  इसके बाद, खाताधारकों को हर बार कैश विदड्रॉल के लिए 15 रुपये और उस पर लागू GST देना होगा.

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर कड़े नियम नए नियमों के तहत, जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर भीतर रजिस्ट्रेशन को सामान्य माना जाएगा और यह बिल्कुल निःशुल्क होगा.

इस तय समय के अंदर अस्पताल या स्थानीय निकाय (नगर निगम/पंचायत) से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाएगा.

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