GST में बदलाव से किस राज्य को कितना फायदा? जानें टॉप-10 राज्यों के नाम

केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में व्यापक बदलाव की घोषणा की है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी.

इस सुधार के तहत जीएसटी स्लैब को चार 5%, 12%, 18%, 28% से घटाकर दो 5% और 18% कर दिया गया है, साथ ही कुछ वस्तुओं पर 0% और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब जोड़ा गया है.

चलिए जानते हैं कि इस बदलाव से किन-किन राज्यों को कितना फायदा हो सकता है.

GST में कटौती से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, बड़ी आबादी और बढ़ते उपभोग के कारण जीएसटी राजस्व में वृद्धि होगी विशेष रूप से उपभोक्ता केंद्रित राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में.

इसके अलावा सीमेंट, पेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में कर कटौती से बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सस्ती होंगी, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों को फायदा होगा.

वहीं कृषि और एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा जिससे कृषि उपकरणों और छोटे व्यवसायों पर कर कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा को लाभ होगा.

इसके अलावा होटल और पर्यटन सेवाओं पर कम जीएसटी से राजस्थान जैसे राज्य में राजस्व बढ़ेगा.

तकनीकी और उपभोक्ता वस्तुओं पर कम कर से बेंगलुरु जैसे शहरों में खपत बढ़ेगी जिससे कर्नाटक राज्य लाभान्वित हो सकता है.

इसके अलावा ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल क्षेत्रों में लाभ के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जिससे तमिलनाडु जैसे राज्यों को फायदा होगा.

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