गुजरात में किन लोगों को होती है शराब पीने की छूट? जान लें ये नियम

गुजरात एक ड्राई स्टेट है यानी कि यहां शराब बिक्री और शराब पीने पर प्रतिबंध है.

गुजरात में सामान्य तौर पर शराब खरीदना, बेचना और पीना एक कानूनी अपराध है.

नियम राज्य में सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं.

हालांकि गुजरात पूरा ड्राई स्टेट है, लेकिन यहां कुछ लोगों को छूट दी जाती है.

जैसे यहां कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक का अस्थायी परमिट प्राप्त कर सकता है और 40 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति हेल्थ परमिट पर शराब पी सकता है.

जो व्यक्ति गुजरात से नहीं है वह वहां शराब खरीद और पी सकता है, साथ ही विदेशी पर्यटक भी शराब खरीद और पी सकते हैं, उन्हें अस्थायी परमिट लेना होगा.

सरकार कुल 7 प्रकार के परमिट चलाती है. हेल्थ परमिट गुजरात के सबसे पुराने परमिटों में से एक है.

इसके लिए आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मासिक आय 25000 से अधिक होनी चाहिए.

आवेदन करने के लिए कोई स्वास्थ्य से जुड़ा कारण होना चाहिए. गुजरात में अस्थायी रूप से रहने वाले और विदेशी लोगों के लिए अस्थायी परमिट होता है

जिससे वे प्रति माह 4 यूनिट शराब खरीद सकते हैं. यह परमिट अधिकतर 1 महीने के लिए होता है, जिसके बाद इसे रिन्यू करवाया जाता है.

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