शारीरिक संबंध नहीं बनाती थी पत्नी, परेशान होकर पति पहुंचा हाईकोर्ट

इससे परेशान होकर उसके पति ने हाईकोर्ट का सहारा लिया.

एक महिला ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कई सालों से अपने पति के साथ सेक्स नहीं कर रही थी.

पत्नी ने पति के साथ संबंध बनाने से इंकार कर दिया था. पत्नी एक पंथ से प्रभावित थी.

दोनों की शादी 2009 में हुई थी. महिला  सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी.

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की मेडिकल कंडीशन, संबंध बनाने से इनकार करना और 12 सालों तक ससुराल से दूर रहना… ये सारी बातें साबित करती हैं कि यह शादी टूटी हुई है.

हाईकोर्ट ने शख्स को तलाक की मंजूरी दे दी.