क्या जेल से चलेगी दिल्ली सरकार: कब, कैसे और कौन कर सकता है केजरीवाल से मुलाकात…

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीती रात गिरफ्तारी के बाद आज 22 मार्च को उन्हें PMLAकोर्ट में पेश किया जाएगा.

ईडी रिमांड पर आने के बाद अरविंद केजरीवाल के परिजनों को अगर उनसे ईडी कस्टडी में मुलाकात करनी है तो केवल पीएमएलए कोर्ट की इजाजत से ही मिलने दिया जाएगा.

ईडी कस्टडी में आरोपी के लिए परिवार के सदस्य खाने-पीने की कोई चीज लेकर नहीं आ सकते लेकिन अगर आरोपी का स्वास्थ्य खराब है

या कोर्ट परमिशन देती है तब संभव है कि घर का खाने खाने इजाजत दे दी जाए.

जेल मैनुअल के मुताबिक, हफ्ते में दो बार कैदियों से मुलाकात संभव है. कैदी को 10 लोगों के नाम देने होते हैं, जिनसे वो मुलाकात करना चाहता है.

मुलाकात के लिए टेलीफोन के जरिए बुकिंग करनी होती है. टेलीफोन से मुलाकात के लिए टाइम और तारीख तय होती है.

एक बार तीन मुलाकाती जेल में आकर मिल सकते हैं. मुलाकात के दौरान खिड़की की एक तरफ कैदी होता है तो दूसरी तरफ मुलाकात करने वाले लोग होते हैं.

बीच में आयरन ग्रिल और जाली होती है. कैदियों से मुलाकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 तक हो सकती है. जेल सुपरिटेंडेंट मुलाकात का समय तय करता है.

जेल में कैदी को कोई विशेषाधिकार नहीं होता और कोई मीटिंग नहीं हो सकती.

जेल में सिर्फ लीगल असिस्टेंट के दस्तावेज साइन हो सकते हैं. वो भी कोर्ट की इजाजत से ही दस्तावेजों पर दस्तखत किए जा सकते हैं.

जेल में रहते किसी फाइल पर साइन किया तो उसे अवैध माना जाता है.

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