क्या कार्यकाल खत्म होने के बाद, ओम बिरला को मिलेगी डबल पेंशन?
लोकसभा स्पीकर को 1954 के संसद अधिनियम के तहत वेतन, भत्ता और पेंशन मिलती है.
इस अधिनियम को दिसंबर 2010 में संशोधित किया गया था.
इसके तहत लोकसभा स्पीकर को हर महीने एक लाख रुपये का वेतन मिलता है.
इसके अलावा लोकसभा स्पीकर को हर महीने 70 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र का भी भत्ता मिलता है.
वहीं पूरे कार्यकाल के दौरान संसदीय सत्र और अन्य समितियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा स्पीकर को 2000 रुपये का दैनिक भत्ता भी मिलता है.
इसके अलावा उन्हें 2 हजार रुपये का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है.
लोकसभा स्पीकर को कार्यकाल पूरा होने के बाद हर महीने 20000 रुपये की पेंशन मिलती है.
अगर कोई सांसद दो बार लोकसभा का स्पीकर रहा है तो क्या उसे डबल पेंशन मिलेगी.
स्पीकर के पद के लिए ये प्रावधान नहीं है. ये
प्रावधान
सांसद के लिए है