West Bengal Calcutta High Court canceled jobs of 36000 primary teachers: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 36 हजार नौकरियां रद्द कर दी हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है उन्हें नौकरी मिलेगी. इन शिक्षकों को अनुभवहीन बताया गया है.
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कोर्ट ने तीन माह के भीतर नई भर्ती करने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार माणिक भट्टाचार्य के पैसे से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी. इन शिक्षकों को अनुभवहीन बताया गया है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने अवैध रूप से नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के 36,000 शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है. इन शिक्षकों को अनुभवहीन बताया गया है.
न्यायमूर्ति गांगुली ने इन सभी शिक्षकों को अगले चार महीनों के लिए पारा शिक्षक (अस्थायी शिक्षक) के रूप में ही स्कूल लौटने का आदेश दिया है.
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