प्रतीक चौहान. रायपुर. आरपीएफ हेडक्वाटर (बिलासपुर) की तरफ से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के तीनों रेल मंडल को एक विचित्र आदेश जारी किया गया है. आदेश विचित्र इसलिए क्योंकि वो कानून रूप से गलत है.

 दरअसल आरपीएफ हेडक्वाटर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि ट्रेनों में चेनपुलिंग करने वालों को 8 घंटे तक न छोड़ा जाए, जिससे वे दोबारा चेनपुलिंग न करें. अब सवाल ये है कि कानून रूप से जिस अपाध में तत्काल जमानत दिए जाने का प्रावधान है उसमें आरपीएफ के अधिकारियों ने ये विचित्र आदेश किस आधार पर निकाला ?

ऐसा है तो मैं दिखवाता हूं: RPF आईजी

इस मामले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के आईजी मुनव्वर खुर्सीद से लल्लूराम डॉट कॉम ने बातचीत की. लल्लूराम डॉट कॉम ने उनसे ये जानना चाहा कि ये कैसे संभव है कि 8 घंटे तक आरपीएफ पोस्ट में ही चेनपुलिंग करने वाले यात्री को थाने में बैठाकर रखा जाए ? तो उन्होंने कहा- ये संभव नहीं है… यदि ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है तो वे तत्काल इसे दिखवाते है.

 लल्लूराम डॉट कॉम ने आईजी को ये भी बताया कि आरपीएफ के अधिकारी विभाग की खबरों को शेयर करने से परहेज करते है, जिसपर आईजी ने कहा कि वे इस संबंध में जल्द अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि वे मीडिया से खबरें शेयर करे और नियमों के मुताबिक अधिकारी भी नियुक्त करेंगे जो विभाग का पक्ष मीडिया के समक्ष रखेंगे.