धमतरी। कुरुद एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. धमतरी में लगने वाली अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत अब कुरुद में भी प्रत्येक माह में एक सप्ताह लगेगी. उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 23 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है.
आदेश में कहा गया है छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद् द्वारा निर्देशित करता है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी अपने घोषित कार्य स्थल धमतरी के अतिरिक्त कुरुद में भी प्रत्येक माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.
कुरुद में न्यायालय लगने से यहां के लोगों को अब धमतरी न्यायालय के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी.