नई दिल्ली। कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. दरअसल, देशभर में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ कर रही थी. पीठ ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर लिखित रूप से अपनी अंतिम दलील दाखिल करने को कहा था.

बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 6 जुलाई को देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से 30 सितंबर 2020 तक पूरा करने एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर का कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाओं का विरोध किया जा रहा है. वहीं जीईई व नीट की परीक्षा को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है.

यूजीसी के इस कदम को लेकर देशभर के अलग-अलग संस्थानों के 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी. याचिका में छात्रों का परिणाम, आंतरिक मूल्यांकन या पिछले प्रदर्शन के आधार पर तैयार करने की मांग की गई थी.