सत्यपाल राजपूत, रायपुर. ट्रांसफर के बाद भी परियोजना अधिकारी अपने स्थानांतरित जगह पर पदभार नहीं लिया है. इस मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री से की है. साथ ही परियोजना अधिकारी को उसके स्थानांतरित स्थान पर भेजने की मांग की है.
आपको बता दें कि परियोजना अधिकारी मोहम्मद अहमद का ट्रांसफर सितंबर 2022 में जैजैपुर से बम्हनीडीह हुआ था पर अब तक वे वहीं जमे हुए हैं. ट्रांसफर आदेश के अनुसार शासन के आदेश का यह घोर उल्लंघन है, जिसे जिम्मेदार अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं और तत्कालीन परियोजना कार्यालय में डटे हुए हैं इसलिए मंत्री से मोहम्मद अहमद परियोजना अधिकारी को तत्काल अपने स्थानांतरित स्थान पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है.
आपको बता दें कि ट्रांसफर नियम के अनुसार 15 दिन के भीतर स्थानांतरित जगह में ज्वाइन करना था, लेकिन आठ माह बाद भी ज्वाइन नहीं किया गया है. इस मामले में अब तक न ही कोई कार्रवाई हुई है.
क्या कहता हैं ट्रांसफर नियम
जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इस स्थानांतरित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें. निर्धारित समय अवधि के भीतर भार मुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वमेव भार मुक्त माना जाएगा. निर्धारित समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई: कलेक्टर
इस मामले में कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना का कहना है कि मामला संज्ञान में लाया गया है. आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल विकल्प देखा जा रहा है.
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