बिलासपुर। हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारम्भ करने की याचिका पर आज सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के डिवीज़न बेंच में हुई, जिसमें जस्टिस पीपी साहू भी थे. केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि 3 c का लाइसेंस बिलासपुर एयरपोर्ट को दे दिया गया है. अब शीघ्र ही हवाई सेवा के आवेदन आने पर हवाई सेवा प्रारम्भ की जाएगी.
प्रैक्टिसिंग बार के वकील सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने बताया कि 4 C लाइसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी जो सेना के पास है, उसके लिए राज्य सरकार को OLS सर्वे कर बताना चाहिए. तब कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले 3 C लाइसेंस के हिसाब से हवाई सेवा चालू हो जाए, तब 4 C के लिए आगे कदम बढ़ाया जा सकता है.
इस पर न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखित में बताये की हवाई सेवा कैसे और कौन चालू करवाएगा. प्रक्रिया क्या होगी, तभी हम आगे आदेश दे सकेंगे. न्यायालय ने याचिकर्ताओ को केंद्र और राज्य सरकार के किए कार्यो को सराहा है कि एक स्टेप और आप लोगों को मेहनत से 3 C लाइसेंस मिल पाया है. आज न्यायालय में महाधिवक्ता सतीश वर्मा, सुदीप श्रीवास्तव, संदीप दुबे, रमाकांत मिश्रा, सुदीप अग्रवाल एवं आशीष श्रीवास्तव पक्षकारों की तरफ से खड़े हुए.