गांधीनगर। चुनावी रैली में सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है कहकर अदालती मामले में फंसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को सूरत की अदालत में पेश हुए. पेशी के दौरान औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद न्यायधीश ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की. इसके साथ न्यायधीश ने उन्हें अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी.

बता दें कि स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी.,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने प्रकरण में मई में राहुल गांधी को समन जारी किया गया था. मामले की जुलाई में हुई सुनवाई में राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया की अदालत में गुरुवार को जब गांधी पूवार्ह्न पौने ग्यारह बजे पेश हुए. सीजेएम ने तय प्रक्रिया के अनुसार राहुल गांधी का नाम, उम्र और पता पूछा. इसके बाद पूछा कि वह क्या उनके पर लगाये गये आरोप को स्वीकार करते हैं, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने आरोपों को नकार दिया. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की. इस दौरान राहुल गांधी लगभग 15 मिनट तक अदालत में रहे.