साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान लगाए गए CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि मतदान केंद्रों पर लगाए गए सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखा जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि मतदान केंद्रों के सभी सीसीटीवी फुटेज और संबंधित सामग्री को निर्वाचन नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी होने पर नष्ट कर दिया गया है। आयोग ने कहा कि फुटेज को सीमित अवधि तक ही रखा जा सकता है, क्योंकि यह रिकॉर्ड स्थायी रूप से संरक्षित करने के दायरे में नहीं आता।

मामले की सुनवाई जस्टिस मिनी पुष्करणा की अदालत में चल रही थी। यह याचिका एडवोकेट महमूद पराचा द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि 30 मई, 2025 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग सामग्री और मतदान के दिन की तस्वीरों सहित सभी संबंधित डेटा नष्ट कर दिया गया है।


आयोग ने स्पष्ट किया कि इन दिशानिर्देशों के तहत ऐसा डेटा केवल 45 दिनों तक ही संरक्षित रखा जाता है, और यदि इस अवधि में चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली कोई याचिका दायर नहीं होती, तो नियमों के अनुसार यह डेटा हटा दिया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का हिस्सा है और डेटा संरक्षण की समयसीमा पूरी होने पर स्वचालित रूप से नष्ट कर दिया गया, ताकि सर्वर और स्टोरेज सिस्टम पर अनावश्यक भार न पड़े।

कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया फुटेज अब जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह पहले ही नष्ट कर दिया गया है। चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने अदालत में कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनावी प्रक्रिया से असंबंधित व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर मतदान से जुड़ी तस्वीरों या वीडियो का दुरुपयोग न कर सकें। आयोग ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज का रख-रखाव निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके स्थायी संरक्षण का प्रावधान नहीं है, ताकि डेटा गोपनीयता और दुरुपयोग की संभावना पर नियंत्रण रखा जा सके।

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