वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। विधवा महिला को हाईकोर्ट से न्याय मिला है. कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सचिव और कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया है कि मृत कार्यपालन अभियंता विद्युत यांत्रिकी के सेवाकाल की अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान 60 दिन के भीतर सुनिश्चित करें.
दरअसल, महासमुंद जिले के नयापारा में रहने वाली शाहिदा कुरेशी ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि, शाहिदा कुरेशी का मृत पति शमीम अख्तर कुरैशी कार्यपालन अभियंता विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर के अंतर्गत ग्रेट 3 समयपाल के पद पर कार्यरत थे. सेवानिवृत्ति वर्ष 2010 में दे दी गई थी, रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्हें अवकाश नगदीकरण मद में की राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई. रिटायर्ड कर्मचारी राशि पाने दफ्तर के चक्कर लगाते रहे, इस बीच उनकी मौत हो गई. उनकी मृत्यु के पश्चात पत्नी शाहिदा कुरेशी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने जल संसाधन विभाग सचिव सहित कार्यपालन अभियंता भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर के कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया है, कि रिटायर सेवक की पत्नी को उसके पति के सेवाकाल के अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान करें. कोर्ट ने आदेश की प्रति प्राप्त करने के 60 दिवस के भीतर भुगतान का आदेश दिया है.
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