Crime News. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न चुकाने पर महिला को पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
पूरा मामला पिथौरागढ़ के दिंगास कोटली इलाके का है, जहां 14 फरवरी 2022 को पूरन नाम के व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी. पूरन ने आरोप लगाया कि उसकी भाभी सुनीता देवी ने उसके भाई जितेंद्र की हत्या की है. पूरन ने बताया कि 12 फरवरी को उसे अपने भाई की मौत की सूचना मिली. जब वह भाई के घर पहुंचा, तो उसे बताया गया कि जितेंद्र की मौत कैसे हुई, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, लेकिन जितेंद्र के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटों के निशान देख उसे शक हुआ कि इसमें उसकी भाभी का हाथ हो सकता है.
बेटी ने बताई पूरी बात
पुलिस ने पूरन की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने जितेंद्र की बीवी सुनीता देवी और उनकी मासूम बेटी से भी पूछताछ की. बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसने मम्मी-पापा के बीच लड़ाई सुनी थी और जब उसने खिड़की से देखा, तो मम्मी पापा को मार रही थी. इसके बाद सुनीता देवी ने दरवाजा खोलकर बताया कि पापा अब सांस नहीं ले रहे हैं. बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने सुनीता देवी से सख्ती से पूछताछ की और सुनीता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसके पति जितेंद्र के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते उसकी हत्या की, क्योंकि वह उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था.
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कोर्ट ने सुनाई सजा
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुधवार को मामले का फैसला सुनाते हुए सुनीता देवी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना न देने की स्थिति में महिला को पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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