बेंगलुरू. बेंगलुरू के रहने वाले एक पति को अपनी पत्नी को मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखाने की कोशिश महंगी पड़ गई. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए पति पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दंपती की शादी नवंबर 2020 में हुई थी. लेकिन 26 साल की पत्नी ने मतभेदों के कारण तीन महीने बाद ससुराल छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर चली गई.

2 वर्ष पूर्व जून 2022 में उसने अपने पति के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम के तहत केपी अग्रहारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पति क्रूरता का हवाला देकर फैमिली कोर्ट पहुंचा केस दर्ज होने के कुछ दिन बाद शख्स ने क्रूरता का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट का रुख किया और अपनी शादी को रद्द करने की मांग की. 15 मार्च 2023 को उन्होंने अपनी पत्नी को निमहंस में मनोचिकित्सकों के पास भेजने के लिए एक आवेदन दाखिल किया. पति की शिकायत के बाद महिला ने यह दिखाने के लिए दस्तावेज पेश किए कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है.

 फैमिली कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया. जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. पति ने तर्क दिया कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि उसकी पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं है.