सुरेश पांडेय, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र गोरबी के बीट सिलफोरी क्षेत्र में करंट लगाकर वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले चार आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार, 16 जनवरी 2026 की रात्रि मुखबिर से सूचना मिली कि बीट सिलफोरी क्षेत्र में अवैध रूप से वन्य प्राणियों का शिकार किया गया है। सूचना मिलते ही बीट प्रभारी अनिल कुमार साकेत वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सब्बल से जमीन खोदकर बांस की खूटियां गाड़ी गई थीं, जिन्हें बाइंडिंग वायर से जोड़कर पास की 11 हजार केवी विद्युत लाइन से अवैध रूप से करंट सप्लाई दी गई थी।
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इस करंट की चपेट में आने से एक नीलगाय, एक लोमड़ी एवं एक सियार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार पाए गए, जिस पर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर तलाश शुरू की गई। 17 जनवरी 2026 को संजय टाइगर रिजर्व, सीधी की डॉग स्क्वाड टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से बरामद बाइंडिंग वायर की स्मेल के आधार पर आरोपी अमरेश कुमार पिता केशो सिंह गोंड के घर तक पहुंचकर तलाशी ली, जहां से 250 ग्राम बाइंडिंग वायर, बांस की खूटियां, लगभग 8 मीटर जीआई तार, जंगली सूअर के बाल एवं हड्डी जब्त की गई।
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मुख्य आरोपी अमरेश कुमार को 21 जनवरी 2026 की सुबह रेंज ऑफिसर गोरबी अभिषेक सिंह के निर्देशन में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। उसके साथ सह-आरोपी बिहारी सिंह, रामदुलारे सिंह एवं सिपाहीलाल सिंह (सभी निवासी ग्राम सिलफोरी) को भी हिरासत में लिया गया। चारों आरोपियों को रेंज कार्यालय गोरबी लाकर बयान दर्ज किए गए एवं चिकित्सीय परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय वैढ़न में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायाधीश विशाल रिछारिया द्वारा जमानत निरस्त करते हुए सभी आरोपियों को जिला जेल पचौर भेजने के आदेश दिए गए।
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