रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर के बीच सख्त निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें हवाई सेवा के लिए RT-PCR टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया था. ताकि कोरोना का संक्रमण हवाई यात्रा के दौरान फैल न सके, लेकिन अब कुछ राहत दी गई है. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है.

RT-PCR जांच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त

आदेश में लिखा कि वायरस के नए वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए पूर्व में जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किए जाते हैं. हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय RT-PCR जांच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है.

RT-PCR जांच एयरपोर्ट में होगी

जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की RT-PCR जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी. कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा. उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा के लिए अनुमति होगी, जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की RT-PCR जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी. रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा.

रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाएं. रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की RT-PCR जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी. कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन और बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा के लिए अनुमति होगी. यह निर्देश 21 मई से लागू होंगे और पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे.

देखें आदेश की कॉपी-

 

 

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