नई दिल्ली। क्या 26 मई से भारत में बंद हो जाएंगे टि्वटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म? यह सवाल इस वजह से क्योंकि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस साल 25 फरवरी को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, जिसकी मियाद 26 मई को खत्म हो रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक भारतीय कंपनी को छोड़कर किसी कंपनी ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है. वहीं दूसरी तरफ अभी तक सरकार की ओर से इस मियाद को बढ़ाने की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है.

फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर संकट !

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है, तो कुछ ने कहा कि वे विदेशों में स्थित अपने हेडक्वार्टर से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके बाद ही सरकार को कोई जवाब देने की स्थिति में होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक केवल Koo को छोड़ कर किसी अन्य कंपनी ने इनमें से किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है.

आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी

सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अपना ऑफिसर और कॉन्टैक्ट ऐड्रेस देना होगा, इसके साथ ही कंपलायंस अधिकारी की नियुक्ति करने के साथ ही शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा.  फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को लेकर संशय बरकरार है.

अभी तक इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79 के तहत इन सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते किसी भी तरह की जवाबदेही से छूट मिली हुई थी. जिसका मतलब यह था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आपत्तिजनक जानकारी भी आती थी, तब भी यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी जिम्मेदारी लेने से बच सकते थे.  इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी. लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों से साफ है कि अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है. वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं.

कल से लागू होंगे नए नियम
आईटी ऐक्ट की धारा 79 के तहत उन्हें इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है, लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रहीं हैं, जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा. नए नियम 26 मई, 2021 से लागू होने जा रहे हैं. अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है. वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं. फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को लेकर संशय बरकरार है.

read more- Corona Horror: US Administration rejects India’s plea to export vaccine’s raw material

दुनियाभर की कोरोना अपडेट देखने के लिए करें क्लिक