राजधानी में एक सितंबर के बाद शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट या ऑफर नहीं मिलेगा. सभी दुकानों पर शराब की बिक्री निर्धारित कीमतों पर ही की जाएगी.

 दिल्ली आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से कम या ज्यादा पर शराब बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. अभी तक वित्तीय वर्ष 2021-22 की नई नीति के तहत शराब की बिक्री पर दुकानदारों को निर्धारित कीमतों पर छूट देने और बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर देने का भी अधिकार था लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें खोले जाने पर यह व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी.

 दुकान के अंदर खड़े होकर कर सकेंगे खरीदारी

शराब की दुकानों के अंदर लोग खड़े होकर आराम से शराब खरीद सकें, इसके लिए राजधानी के अंदर 20 नई प्रीमियम दुकानें खोली जाएगीं. इसमें एयरकंडीशन, बैठने की सुविधा से लेकर अपने पसंद की शराब को चुनने का भी विकल्प होगा.

सरकार ने नई पॉलिसी में भी इस तरह की व्यवस्था की थी, जिसमें एक सितंबर के बाद लागू होने वाली पुरानी नीति में भी जारी रखने का फैसला लिया है. पहले चरण में एक सितंबर से आठ दुकानें खोली जाएगी और उसके बाद 31 दिसंबर तक 12 अन्य दुकानों को खोला जाएगा.