रायपुर. शासकीय सेवाओं का लाभ आम नागरिक तक समय पर पारदर्शिता के साथ पहुंचाना शुरू से ही एक जटिल विषय रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर जैसी गम्भीरता दिखाई है उसका असर प्रदेशभर में दिखाई देने लगा है। भारत में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Right to Public Services Act) को विभिन्न राज्यों में लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी आपूर्ति करना है। हाल ही में कुछ अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी इस अधिनियम के तहत 13 विभागों की सेवाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि उद्योगों और व्यवसायों को समय पर आवश्यक सेवाएं प्राप्त हो सकें। उद्योगों की सुचारु प्रगति के लिए सरकारी सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य की साय सरकार की सक्रियता से अब अपना रंग दिखा रहा है। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और एजेंसियों को सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत यदि कोई विभागीय सेवा नागरिकों को निर्धारित समय में प्रदान नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने उद्योगों से संबंधित विभिन्न सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत लाकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल की है। इस कदम का उद्देश्य उद्योगों को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवाएं प्रदान करना है, जिससे व्यापारिक माहौल में सुधार हो और निवेशकों का विश्वास बढ़े। 

उद्योगों से संबंधित सेवाओं का लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समावेश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है। इस फ़ैसले से पूरी-पूरी उम्मीद जागी है कि अब नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलेगी। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर और ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल है। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया को नई गति मिलेगी और काम तय समयसीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रणाली न केवल सरकारी कामकाज को गति देने वाली है , बल्कि नागरिकों और व्यवसायियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास को भी मजबूत करने का काम करेगी।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के 34 विभागों द्वारा लगभग 262 सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित की गई हैं। इनमें से कई सेवाएं उद्योगों से संबंधित हैं। जैसे- संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक पंजीयन और अनुज्ञप्ति आवेदन।अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीयन और अनुज्ञप्ति आवेदन। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नक्शे का अनुमोदन, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन आवेदन।
इन सेवाओं को अधिनियम के तहत लाने से उद्योगों को आवश्यक अनुमतियाँ और पंजीयन समयबद्ध रूप से प्राप्त हो सकेंगा।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के विषय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि “हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिलें। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सुधार न केवल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को भी नई गति देगा।” छत्तीसगढ़ राज्य की साय सरकार ने 14 नवंबर 2024 को नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 लॉन्च की, जिसका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम से इन नीतियों को आसानी से सफल बनाया जा सकेगा।

साय सरकार के फैसलों के बाद राज्य के व्यापारिक वातावरण में सुधार

तेजी से सेवाओं की उपलब्धता से व्यापारिक गतिविधियाँ सुगम होती हैं, जिससे निश्चित तौर पर राज्य का आर्थिक विकास होगा।इस नई व्यवस्था में पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमतियां जैसी उन सेवाओं को शामिल किया गया हैं जिन सेवाओं के विलम्ब से मिलने की वजह से पहले व्यवसायियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब तय समयसीमा के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवेदनों का निपटारा जल्द से जल्द हो। साय सरकार का यह कदम छोटे और मझोले उद्यमों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जो समयबद्ध सेवाओं पर निर्भर रहते हैं।छत्तीसगढ़ की विकास पसंद विष्णुदेव साय सरकार की योजना है कि भविष्य में और भी सेवाओं को इस एक्ट के दायरे में लाया जाएगा ताकि राज्य में हर क्षेत्र में विकास को गति मिले। इस पहल से निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ नए भारत के निर्माण में अपनी मजबूत भूमिका निभाएगा।

विष्णुदेव साय सरकार द्वारा उद्योगों से संबंधित सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाना और नई औद्योगिक विकास नीति लागू करना राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इन पहलों से न केवल प्रदेश के व्यापारिक माहौल में सुधार होगा, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। राज्य के संवेदनशील और दूरंदेशी मुखिया के निर्णयों से प्रदेश की जनता को यह भरोसा हो गया है कि अब बहुत जल्द छत्तीसगढ़ एक विकसित और समृद्ध राज्य बन जाएगा।