शब्बीर अहमद, भोपाल। एमपी शिक्षा विभाग ( Education Department) छात्रों को बड़ी राहत दी है। बिना टीसी ( transfer certificate-TC) के भी छात्र अब दूसरे स्कूलों में प्रवेश ( एडमिशन ) ले सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ये छूट दी गई है। शिक्षा विभाग ने अपने ही आदेश को रद्द करते हुए नया आदेश जारी किया। सभी स्कूलों को आरटीई (Right to Education) के नियम अनुसार एडमिशन देने के आदेश जारी किया है। बता दें कि पिछले साल सरकार ने लगाई थी बिना टीसी एडमिशन पर रोक लगा दी थी। हालांकि कक्षा 9 से 12वीं तक ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी होगा। 

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बता दें कि फीस न मिलने पर खासकर प्राइवेट स्कूल छात्रों को टीसी नहीं दे देते हैं। इसके कारण बच्चों के पालकों को काफी परेशानी होती है। इसके देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। 

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अभिभावकों को राहत प्रदान करते हुए शिवराज सरकार ( Shivraj Sarkar) ने फैसला किया है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बगैर ही बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के अलावा छात्रों के स्कूल से जुड़े अन्य दस्तावेज जमा करवाने पर एमपी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिल जाएगा। 

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